Sahara India News High Court 2023 : सहारा इंडिया के एमडी सुब्रत राय समेत अन्य के खिलाफ जमशेदपुर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 10 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश।

Sahara India News High Court 2023 : सहारा इंडिया के एमडी सुब्रत राय समेत अन्य के खिलाफ जमशेदपुर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 10 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश।

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सहारा इंडिया के मामले जगह जगह चल रही हैं। और हर एक राज्य सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी से वाकिफ है। सहारा इंडिया को लेकर जमशेदपुर कोर्ट की तरफ

से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है? जानने के लिए पोस्ट को पढ़ते रहें।

सहारा इंडिया का पैसा देश के लगभग 13 करोड लोगों को फंसा हुआ है। जबकि सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सहारा की एंबी वैली नीलामी की याचिका को खारिज कर दिया है। अभी इसी बीच जमशेदपुर कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है।

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आपको बता दें कि जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम निशांत कुमार ने अदालत धोखाधड़ी एक मामले में सहारा इंडिया समूह

समिति एमडी सुब्रत राय सहित स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव कुमार जी को उर्फ राजू कुमार को संजय कुमार साहू एवं लालजी प्रसाद यादव के खिलाफ भादवि की धारा

341, 323, 406 एवं 34 के तहत संज्ञान लिया है। अदालत ने इस आरोपियों को 10 मार्च तक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा है।

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जमशेदपुर कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह सभी लोग 10 मार्च तक अदालत में उपस्थित होंगे। इस बात की जानकारी अधिवक्ता बृजेश जैसवाल

के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागबेड़ा गढ़ाबासा के रहने वाले मंतोष कुमार बाग ने सहारा इंडिया में ₹23000 का एक फिक्स डिपाजिट

वर्ष 2023 में किए थे। मैच्योरिटी होने पर उसे कंपनी से ₹73125 की राशि मिलना था। पर रुपए देने के लिए टाल मटोल भी लगातार किया जा रहा था।

तब जाकर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस जारी किया और भुगतान करने के लिए बोला गया। पर रुपया नहीं दिया तब जाकर मंतोष ने

अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करवाया। उसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थित होने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

आदि की कार्यवाही में क्या होता है जानने के लिए बने रहे इस वेबसाइट के साथ।

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